बलिया। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमित पाल सिंह के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 10 मई दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
सभी जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामलें, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वाद व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत के दिन करा सकते है, तथा बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन करा सकते है।
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