एडीजी द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन सभागार में की गयी समीक्षा बैठक
बलिया। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के जनपद बलिया में आगमन पर सर्वप्रथम पुलिस लाइन बलिया में सलामी गार्द द्वारा सलामी दी गयी, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा सलामी गार्द का अभिवादन स्वीकार किया गया तत्पश्चात पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री वैभव कृष्ण व पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के साथ पुलिस लाइन बलिया के सभागार कक्ष में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के सम्बन्ध में व व्यापार संगठनों के साथ जनपद के समस्त व्यापार मण्डल के सदस्यों/व्यापारी बन्धुओं के साथ व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। गोष्ठी में जनपद के प्रमुख व्यापारियों, उद्यमियों के साथ उनकी सुरक्षा से सम्बंधित सुझाव लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा व्यापारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने-अपने दुकानों/संस्थानों मे सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग अनिवार्य रुप से करने हेतु बताया गया। साथ ही साथ उनकी समस्याओं के विषय मे जानकारी की गयी व उनके निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा उनको सुरक्षा के सम्बंध मे पुलिस द्वारा हरसम्भव मदद का भरोसा दिलाया गया।
इसके उपरान्त एडीजी द्वारा डीआईजी आजमगढ़ व जनपद के समस्त पुलिस अधिकारीगण के साथ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी, समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी व शाखा प्रभारी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
बैठक में एडीजी द्वारा जनपद में माफियाओं व सूदखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने एवं थानों व कार्यालयों में अपनी समस्या लेकर आये जनता के प्रति अच्छा व्यवहार किये जाने हेतु निर्देशित करते हुये जनता के प्रार्थना पत्र का समय से निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये तथा जनपद के समस्त थानों एवं कार्यालयों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
महिला सम्बन्धित अपराध की रोकथाम व तत्काल कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
पूर्व में हुई हत्या, डकैती, लूट, नकबजनी एवं महिला संबंधी अपराधों में शामिल अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करें।
अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खुलवाने एवं गैंग पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जाए।
ऐसे अपराधी जिन पर गैंगेस्टर की कार्यवाही हुई हो उन अपराधियों द्वारा अपराध मे अर्जित चल-अचल सम्पत्तियों का पता लगाकर कुर्की/जप्तीकरण की कार्यवाही की जाये आदि निर्देश दिये गये।
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