बलिया। उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबिल आयल, एन0एफ0एस0एम0, कृषि रक्षा एवं त्वरित मक्का विकास योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फलोर एवं स्माल गोदाम इत्यादि कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु 09 अक्टूबर को अपराह्न 03 बजे से 23 अक्टूबर की रात्रि दोपहर 12 बजे तक की जायेगी। इच्छुक कृषक विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up. gov.in पर ’’यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें’’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किये जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर अक्रियाशील होगा तो आवेदक द्वारा अपने नये मोबाइल नंबर अथवा अपने परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्र वधु) से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जायेगी। रू0 10000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों हेतु आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेगा तथा कृषि यंत्र का बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किये जाने की दशा में बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी और निरस्त बुकिंग के सापेक्ष पोर्टल पर अवशेष लक्ष्य प्रदर्शित हो जाएगा। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि आनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जायेगी। बुकिंग के समय कृषक को रू0-10001 से रू0-एक लाख तक अनुदान के यंत्र के लिए रू0-2500.00 एवं रू0-एक लाख से अधिक अनुदान के लिए रू0-पाच हजार बुकिंग धनराशि जमा करनी होगी। चयन न होने पर बुकिंग राशि कृषक के बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं दो यंत्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी। समस्त यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर अथवा हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 प्रतिशत तथा फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान देय होगा। योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों हेतु कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हो तथा एफ0पी0ओं0 लाभार्थी होंगे। थ्रेसिंग फलोर हेतु कृषक समूह लाभार्थी होंगे। स्माल गोदाम हेतु व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर/हाईटेक हब फार फस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) का इस विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से कम्पनी/सोसाइटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत, विभाग के एफ.पी.ओं. शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत एवं सक्रिय होना तथा सदस्य अंशधारकों की न्यूनतम संख्या 100 होना अनिवार्य है। इच्छुक लाभार्थियों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लाटरी के माध्यम से ब्लाकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। ई-लाटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ई-लाटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची में भी तैयार की जाएगी। लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा। निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इनवेन्ट्री में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। निर्धारित अवधि में यंत्र क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल पर www.agriculture.up.gov.in पर बिल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गयी प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जाएगा। फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। जो कृषक लाभार्थी साक्षर नहीं है और जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकती है, वैसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन माता, पिता, भाई, बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित), एवं पुत्रवधु के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।
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