बलिया। पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा (नोडल अधिकारी मिशन शक्ति) के कुशल पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति फेज-05 के तहत बलिया पुलिस द्वारा लगातार महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को बलिया के समस्त थानों पर नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीम की महिला पुलिस कर्मियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूल/कालेज/कोचिंग संस्थान, चौराहों/ बाजारों, व गांव में प्रतिदिन जाकर गोष्ठी कर मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही बलिया पुलिस के द्वारा एन्टीरोमियों टीम को भी एक्टिव किया गया है जिनके द्वारा थाना क्षेत्र में ऐसे स्थान जहां महिलाओं/बालिओं का आना जाना अधिक है वहां पर ड्यूटीरत रहते हैं, जिसमें कुछ पुलिस कर्मी सादे वस्त्र में रहते हैं ताकि महिलाओं/बालिकों की सुरक्षा की जा सके।
इसी क्रम में दिनांक 27.10.2024 को थाना चितबड़ागांव पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान व एन्टीरोमियों अभियान के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं को देखकर कमेन्ट/फब्तियां करने वाले तथा लड़कियों को देखकर अश्लील गाना गाने वाले 03 नफर मनचलों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।
घटना का विवरण :- दिनांक 26.10.24 को थाना चितबड़ागांव पुलिस टीम के महिला उ0नि0 प्रिया मौर्या मय हमराह म0का0 प्रिया सिंह व हो0गा0 रमेश के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व मिशन शक्ति फेज-5/एण्टी रोमियो में नरही मोड़ पर मौजूद थी कि कुछ लोगो ने शिकायत किया कि तीन व्यक्ति नरही मोड़ पर ब्रह्म बाबा मंदिर के पास आने जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फब्तिया बोल रहे है व अश्लील गाना गा रहे हैं। इस सूचना पर चितबड़ागांव पुलिस टीम के उ0नि0 मय हमराह के मौके पर पहुंची तो देखीं कि वे तीनो व्यक्ति आने जाने वाली राहगीर महिलाओं पर फब्तिया बोल रहे थे तथा अश्लील गाना गा रहे थे। मौके पर उन व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम 01. आदित्य यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्रा0 रामपुर चिट थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया 02. विजेन्द्र यादव पुत्र विजय शंकर यादव निवासी ग्रा0 खमीरपुर डीह थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया 03.अभिषेक यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव निवासी ग्रा0 रामपुर चिट थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया बताये समझाने बुझाने पर कोई संतोष जनक उत्तर नही दिये। अभियुक्तगण का यह कृत्य धारा 296 BNS का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 16.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
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