बलिया : अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण


बलिया। माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अमित पाल सिंह के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, श्री हरिश कुमार द्वारा आज दिनांक 30.07.2024 को जिला कारागार बलिया का औचक निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण जेल अस्पताल, पाकशाला व किशोर बैरक सहित समस्त बैरकों का निरीक्षण कर, बंदियों से वार्ता किये। वार्तालाप के दौरान बंदियों की छोटी-छोटी समस्याओं पर ध्यान देते हुए, उन्हें सुना तथा समस्याओं का तुरन्त निराकरण करने हेतु प्रभारी अधीक्षक को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल अपील के सम्बन्ध में भी पूछंताछ की गयी, प्रभारी अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी दोषसिद्ध बन्दियों द्वारा जेल अपील तथा निजी अपील दाखिल कर दी गयी है। प्रभारी अधीक्षक, जिला कारागार बलिया को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों के पास अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नही है, उनसे प्रार्थना पत्र लेकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया को प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें, जिससे उनके मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता नामित किया जा सके।



इसके साथ ही आज दिनांक 30.07.2024 को वन स्टाप सेन्टर, जिला चिकित्सालय बलिया में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव हरीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव हरीश कुमार द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्वोधन में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बताया गया कि यदि उनके साथ घर में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना होती है तो वह बिना किसी डर के अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अधिनियम बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण एवं पोर्नाेग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है तथा यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू हैं। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही निस्तारण किया गया।



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