अंकपत्र में जन्मतिथि की हेरा फेरी करने का है आरोप
मनियर (बलिया)। मनियर नगर पंचायत की अध्यक्ष रितु देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय कोर्ट संख्या 73 के न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जमानत दे दी है। बता दे कि अदालत ने चेयरमैन को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगी तथा न्यायालय के अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ेगी। यदि उनका पासपोर्ट है तो एसपी/एसएसपी को जमा कराया गया। इसके अलावा किसी भी परिचित व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या ऐसा वादा नहीं करेगी। जिससे कि मामले के तथ्य को खुलासा करने से रोका जा सके।
बतादे कि नगर पंचायत के नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी पर कूटरचित कर अंकपत्र में जन्मतिथि की हेराफेरी करने का आरोप है। इनके विरुद्ध विपक्षी प्रत्याशी बुचिया देवी की शिकायत पर तत्कालीन बीएसए बलिया ने जांच कर उनके खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी, कागजों में हेरा फेरी करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके विरुद्ध नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल किया था। जिसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को चेयरमैन की जमानत मंजूर कर दी। जिसके बाद अध्यक्ष ने राहत की सांस ली।
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