बलिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 21.05.2023 दिन रविवार को किया जाना है। जिसके व्यापक प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिये माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अशोक कुमार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उपयोगिता और कार्य पारदर्शिता और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एक प्रचार वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिसका संचालन नरेन्द्र पाल राणा अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के द्वारा किया गया।
उक्त प्रचार वैन का उद्देश्य जन-जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बताना है तथा जनसामान्य को यह बताना है कि वह अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दण्डनीय हो, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामलें, टेलीफोन बिल के मामलें, टेक्स के मामले, चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामलें, इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नही की जाती। आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव होता है। अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है।
उक्त कार्यक्रम के दौरान श्री हुसैन अहमद अंसारी अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0-3/नोडल अधिकारी (लोक अदालत), श्रीमती मनीषा विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), श्री महेश चन्द्र वर्मा अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, श्री देवेन्द्र नाथ सिंह अपर जनपद न्यायाधीश (पाक्सोएक्ट) कोर्ट सं0-10, श्री राहुल दुबे अपर जनपद न्यायाधीश, श्री हरिश चन्द्र अपर जनपद न्यायाधीश, श्री सुरेन्द्र प्रसाद अपर जनपद न्यायाधीश, सुश्री शाम्भवी यादव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री सर्वेश कुमार मिश्र सिविल जज (सी0डि0), श्रीमती तपस्या त्रिपाठी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, श्रीमती कविता कुमारी सिविल जज (जू0डि0) पूर्वी, श्री विराट मणि त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, श्री चन्दन सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, बार के अध्यक्षगण, अधिवक्तागण, ट्रेफिक इंस्पेक्टर श्री राकेश कुमार सिंह, समस्त कर्मचारीगण, समस्त पैरालीगल वालेन्टियर्स, वादकारीगण व अन्य लोग भी उपस्थित रहें।
जनपद बलिया के समस्त जनसामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामलों की त्वरित न्याय के लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से सम्पर्क कर सकते है।
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