कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण राजकीय कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अविध हेतु अवकाश की अनुमन्यता

 



कोविड महामारी को देखते हुए यूपी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश

-विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश 

-कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों को 1 माह तक विशेष आकस्मिक अवकाश। 

-कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन आकस्मिक अवकाश। 

-लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 1 माह का आकस्मिक अवकाश। 

-कंटेनमेंट जोन घोषित होने तक कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश। 

-1 महीने से अधिक होने पर रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा। 

-विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिए भी मान्य। 

-कोविड और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने के निर्देश। 

     


Comments