बलिया। जनपद के समस्त सिनेमा, केविल आपरेटर स्वामी/संचालको को सूचित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर अधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तदधीन निर्मित केविल टेलिविजन नेटवर्क नियमावली 1997 में 31 दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित समस्त आदेशो से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना लागू की गयी है। यह योजना शासनादेश जारी होने की 03 मार्च से 02 जून तक (तीन माह) की अवधि के लिए प्रभावी है। ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना का लाभ लेना चाहते है तो अपना आवेदन पत्र अविलम्ब कार्यालय मनोरंजन कर/असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-1 इन्द्रा मार्केट बलिया में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
बलिया : समस्त सिनेमा, केविल आपरेटर स्वामी/संचालको ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना का लाभ उठाये
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